शिक्षक भर्ती 2013 में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने दिया जवाब - 154 चयनितों को पक्षकार बनाने के आदेश

शिक्षक भर्ती के 154 चयनितों को पक्षकार बनाने के आदेश

 जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट ने जेएनवीयू शिक्षा भर्ती 2013 में गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए इस भर्ती में चयनित सभी 154 शिक्षकों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट भट्ट व न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने पक्षकारों को जेएनवीयू के रजिस्ट्रार को नोटिस तामिल करने के लिए कहा है मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी जेएनवीयू ने शिक्षक भर्ती 2013 के तहत 154 शिक्षकों का चयन किया था जिसमें 111 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल है इस भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने अन्य विद्यार्थियों को तक स्टार बनाने नहीं बनाने व डिफेक्ट के चलते 19 अगस्त 2015 को याचिका को खारिज कर दिया था इस पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका को हाईकोर्ट को फिर से भेजते हुए मेरिट में निर्मित करने के आदेश दिए थे सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश की पालना में याचिका को रिस्टोर किया था इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई कोर्ट ने सभी चयनित अभ्यार्थियों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं याचिकाकर्ता ओर से अधिवक्ता एसपी शर्मा ने जेएनवीयू की ओर से अधिवक्ता पीआर सिंह जोधा ने पैरवी की ।


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