प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना- ऐसे कैसे करें आनलाइन आवेदन


प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (Prime Minister Employment Generation Programme) के बारे में, किन उद्योगों PMEGP Loan मिल सकता है, जानने कैसे ?



लखीमपुर-खीरी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (Prime Minister Employment Generation Programme) पूर्णतया भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार की योजना है, जिसका संचालन प्रदेश में तीन एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, (के0वी0आई0सी0) को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन में उपरोक्त तीनों एजेन्सियों के मध्य में 40:30:30 प्रतिशत का अनुपात निश्चित किया गया है।




उपायुक्त उद्योग एमके चैरसिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। इस योजना में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग/सेवा क्षेत्र के उद्यम को स्थापित कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से योजना के अन्तर्गत उद्योग श्रेणी में अधिकतम 25 लाख रुपए तक तथा सेवा श्रेणी में अधिकतम 10 लाख रुपए तक की नई परियोजनाओं पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है। उन्होनें बताया कि उक्त योजना में सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को योजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग व्यक्तियों को पांच प्रतिशत स्वयं की अंशदान पूंजी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत सब्सिडी व मार्जिनमनी अनुमन्य होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग व्यक्तियों को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत सब्सिडी व मार्जिनमनी अनुमन्य होगी। इच्छुक व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, जिन्होने पूर्व में पीएमआरवाई, आरईजीपी एवं अन्य किसी सरकारी योजना में सब्सिडी व अनुदान न प्राप्त किया हो, इस योजना में ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। उत्पादन श्रेणी के 10 लाख रुपए परियोजना लागत से अधिक की योजनाओं तथा सेवा श्रेणी की 5 लाख रुपए की परियोजना लागत के योजनाओं के लाभार्थियों को कम से कम कक्षा-8 पास होना अनिवार्य है। इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति विस्तृत जानकारी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, राजापुर लखीमपुर-खीरी से प्राप्त कर सकते है। योजनान्तर्गत आन लाइन आवेदन पत्र आगामी 10 जुलाई तक बेवसाइट www.kviconline.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं।




क्या है PMEGP का उद्देश्य?

केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से युवाओं में स्व रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है। उसका उद्देश्य यह है कि लोग ग्रामीण, कस्बाई या शहरी इलाके में छोटे-छोटे कारोबार शुरू कर एक तरफ जहां अपने जीवनयापन के लिए साधन बना सकते हैं वहीं इसमें काम पर दो-चार लोगों को लगाकर उनकी जीविका का साधन भी बना सकते है। ईटी की ही एक खबर के मुताबिक पिछले तीन साल में PMEGP से 11.13 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिली है।




किसे मिल सकता है PMEGP में लोन?


  •  18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति
  •  कम से कम 8वीं कक्षा पास हो।


PMEGP के तहत शुरू नए प्रोजेक्ट पर ही स्कीम का मिलेगा लाभ


  • सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), जिन्हें किसी अन्य योजना में मदद नहीं मिल रही हो।
  • सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी
  • सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था




कैसे करें PMEGP में लोन के लिए आवेदन? How To Apply for PMEGP 


  • सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जायें।
  • यहां पहले कॉलम में आधार नंबर लिखें।
  • इसके बाद के कॉलम में अपना नाम लिखें।
  • फिर आधार नंबर को वेलिडेट करें।
  • इसके बाद स्पोंसर करने वाली एजेंसी का नाम ड्रॉपडाउन मेनू से चुनें
  • फिर राज्य का नाम चुनें
  • इसके बाद के कॉलम में जिले का नाम चुनें।
  • इसके बाद PMEGP को स्पोंसर करने वाले ऑफिस का नाम चुनें
  • इसके बाद आप पुरुष हैं या महिला, यह लिखें।
  • इसके बाद अपना जन्म दिन लिखें।
  • इसके बाद अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में लिखें। सामान्य/अनुसूचित जाति आदि
  •  फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दें।
  •  इसके बाद आप अपना पता लिखें।
  • इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उद्योग के प्रकार आदि की जानकारी देनी है।
  •  अगर आपने उद्योग के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है तो उस बारे में भी लिखें।
  •  इसके बाद आपको प्रोजेक्ट की लागत और बैंक आदि के बारे में लिखना है।


PMEGP के तहत किस तरह के उद्योग लग सकते हैं? (PMEGP Loan for Industry)


  • खनिज आधारित उद्योग
  • वनाधारित उद्योग
  • कृषि आधारित और खाद्य उद्योग
  • रसायन आधारित उद्योग
  •  इंजीनियरिग और गैर पराम्परागत ऊर्जा
  • वस्त्र उद्योग (खादी को छोड़कर)
  •  सेवा उद्योग




PMEGP का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज (PMEGP Loan Document)


  •  फोटो
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण
  • शिक्षा प्रमाण पत्र
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • इसके बाद आवेदन पत्र व सभी संबंधित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करनी है


     
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें आपकी पूरी पूरी सहायता होगी

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